खुशी राम ठाकुर, बरोट
आगामी 8 नवंबर को मनाए जाने वाले दीपावली पर्व के मद्देनजर पद्धर उपमंडल प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए पांच स्थान निर्धारित किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखे बेचने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपमंडलाधिकारी नागरिक पद्धर सुरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों में पंचायत घर द्रंग का मैदान, उरला पटवारघर के पीछे का क्षेत्र, कुन्नू स्थित हरडू गलू मेला मैदान, पाली में राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर खुला स्थान तथा बरोट का लक्कड़ बाजार शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि पटाखों के थोक भंडारण और बिक्री के लिए जिला दंडाधिकारी मंडी से नियमानुसार पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त पटाखों की बिक्री के लिए उपमंडलाधिकारी नागरिक पद्धर के कार्यालय से भी अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति पटाखों की बिक्री की इजाजत नहीं दी जाएगी।
एसडीएम सुरजीत सिंह ने सभी इच्छुक पटाखा विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अनुमति प्राप्त करने के लिए 6 नवंबर तक आवेदन करना सुनिश्चित करें। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क की ई-चालान के माध्यम से खाता संख्या 0055-00-104-01 में जमा की गई रसीद संलग्न करनी होगी। इसके अलावा विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र संख्या 4 एवं 5E भी आवेदन के साथ जमा करवाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक विक्रेता उपमंडलाधिकारी नागरिक पद्धर के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित विक्रेताओं से निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री व्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से सुनिश्चित की जा सके।











