प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए कामगार करवाएं पंजीकरण

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सुरभि न्यूज़ कुल्लू
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आज उपायुक्त आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा  असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को वृद्धावस्था में वित्तीय एवं सामाजिक  सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना चलाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को जागरूक एवं प्रेरित करने के लिए 13 मार्च तक पेंशन सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इस पेंशन सप्ताह के दौरान असंगठित क्षेत्र व अन्य पात्र कामगारों को योजना के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग योजना का लाभ उठा सकें।
उन्होंने कहा कि कोई भी असंगठित श्रमिक जिसकी मासिक आय 15 हजार रूपए तक है, योजना के लिए पात्र है।  इसके लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धाेिरत की गई है। पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3 हजार रूपए की पेंशन प्रदान की जाएगी। योजना के तहत आधा प्रीमियम सरकार भरेगी तथा आधा आवेदक को भरना होगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 से 15 मार्च, 2022 तक आयोजित होने वाले जागरूकता शिविर में प्रचार माध्यम से सभी असंगठित क्षेत्र कामगारों तक पहुंचने का प्रयास किया जाए।
उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत पात्र व्यक्तियों का शुरूआती आयु  में पंजीकरण किया जाए इससे उनके लिए प्रीमियम की राशि कम देना पड़ेगी।  पात्र लोग अपने नजदीकी लोकमित्र केन्द्र में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्ज, मनरेगा कामगारों तथा मिड डे मील वर्करों को भी कवर किया जाए।
जिला श्रम अधिकारी डी.आर कायस्था  ने कहा कि योजना के तहत विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बचत बैंक खाता, जनधन खाता एवं मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है।

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