सुरभि न्यूज़ ब्यूरो
जोगिन्दर नगर, 06 नवंबर
सडीएम ने जारी किये आदेश, निर्धारित स्थान पर ही बेच पाएंगे आतिशबाजी व पटाखे
आगामी दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जोगिन्दर नगर शहरी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान को छोडक़र अन्य स्थानों पर आतिशबाजी व पटाखे बेचने व इनके भंडारण पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।
एसडीएम जोगिन्दर नगर कृष्ण कुमार शर्मा शर्मा ने बताया कि जोगिन्दर नगर बाजार में धारा 144 के तहत आग इत्यादि की घटनाओं को रोकने बाबत यह आदेश जारी किये गए हैं ताकि शहरी इलाके में भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके।
उन्होने बताया कि जोगिन्दर नगर स्थित पुराने मेला मैदान (रीतु रंग मंच) में ही लाइसेंस प्राप्त कर पटाखे व आतिशबाजी बेचने की अनुमति रहेगी।
इसके लिए संबंधित विक्रेता तमाम औपचारिकताएं पूर्ण कर 10 नवंबर दोपहर 12 बजे तक एसडीएम कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।
इसके अतिरिक्त बिना अनुमति एवं चिन्हित स्थान को छोडकऱ कोई व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखे इत्यादि शहर में विक्रय या भंडारण करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।