मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को निरोधात्मक कैद 

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सुरभि न्यूज़

कुल्लू, 21 दिसंबर

सक्षम अधिकारी से निरोधात्मक कैद हेतू आदेश प्राप्त होने पर जिला पुलिस द्वारा खेम एक व्यक्ति को भविष्य में मादक पदार्थों की तस्करी से रोकने के लिए जिला कारगार कुल्लू में तीन महीने की अवधि के लिए हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि खेम राज पुत्र (36 वर्ष) स्व0 गोपी राम निवासी गांव शाढ़ाबाई डाकघर बजौरा तहसील भून्तर जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, जिसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 03 मामले दर्ज हुये थे, जिसमें उक्त खेम राज के कब्जे से हेरोइन/चिट्टा मादक पदार्थ बरामद किया गया था।

खेम राज बार-बार मादक पदार्थ अधिनियम के मामलों में गिरफ्तारी के बावजूद मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में गुपचुप तरीके से सक्रिय रूप से संलिप्त था। जिसके विरुद्ध जिला पुलिस कुल्लू द्वारा मादक दवाओं और मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम के तहत निरोधात्मक कैद हेतू प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया था।

जो सक्षम अधिकारी से निरोधात्मक कैद हेतू आदेश प्राप्त होने पर जिला पुलिस द्वारा खेम राज उपरोक्त को दिनांक 20.12.2025 को भविष्य में मादक पदार्थों की तस्करी से रोकने के लिए जिला कारगार कुल्लू में तीन महीने की अवधि के लिए हिरासत में भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अब तक 06 व्यक्तियों को मादक दवाओं और मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम के अधीन निरोधात्मक कैद में भेजा गया है।

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