जिला परिषद कुल्लू के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की जारी की गई अधिसूचना तत्काल प्रभाव से रद्द

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सुरभि न्यूज़
कुल्लू, 06,जनवरी
उपायुक्त, कुल्लू तोरूल एस रवीश ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से  सिविल रिट याचिका देवेन्द्र सिंह नेगी बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश व अन्य में दिये गये निर्णय अनुसार हिo प्रo पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 9 (2) में संशोधन से संबंधित दिनांक 08-01-2025, 15-02-2025 व दिनांक 01-05-2025 की अधिसूचनाओं को निरस्त व रद्द कर दिया गया है। इस कारण इन संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रकाशित की गई परिसीमन की अधिसूचनाओं को भी निरस्त व रद्द माना जाएगा।
उपायुक्त ने  बताया कि पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश की इस अधिसूचना के निरस्त व रद्द होने के दृष्टिगत सचिव पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-से प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में उपायुक्त कार्यालय की उस अधिसूचना जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9 अंतर्गत जिला परिषद कुल्लू के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन  की अधिसूचना जारी की गई थी उसे तत्काल  प्रभाव से रद्द (Denoitify) किया गया है।

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