हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायतीराज संस्थानों के चुनाव के लिए 26, 28 और 30 मई को राज्य में सवैतनिक अवकाश घोषित

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सुरभि न्यूज़

कुल्लू 11मई

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायतीराज संस्थानों के चुनाव के लिए 26, 28 और 30 मई को राज्य में सवैतनिक अवकाश घोषित की है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार इन तिथियों को मतदान वाली पंचायत में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित क्षेत्रों में स्थित दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए भी सवैतनिक अवकाश होगा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के दायरे में भी आएगा।

यह चुनाव कार्यक्रम जिला कुल्लू के विकास खंड नग्गर की ग्राम पंचायतों करज़ां और सोयल तथा विकास खंड आनी की ग्राम पंचायत जाबण और नमहोग पर लागू नहीं होगा।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि उन कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है, जो राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं और उनके पास पंचायती राज संस्थाओं में मतदान का अधिकार प्राप्त है। बशर्ते वे संबंधित पीठासीन अधिकारी इस बात की पुष्टि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि कर्मचारी ने वास्तव में अपना मतदान किया है।

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