जिला लाहौल स्पीति में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दौरान शराब की बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध- उपायुक्त, लाहौल-स्पीति 

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सुरभि न्यूज़
केलांग, 15 मई
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त, लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना  द्वारा  पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दृष्टिगत जिला में मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार जिला लाहौल-स्पीति में पंचायत चुनावों का आयोजन 26 मई, 28 मई एवं 30 मई 2026 को किया जाएगा। प्रधान, उप-प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के मतों की गणना संबंधित मतदान केंद्रों पर निर्धारित तिथि को होगी, जबकि पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के मतों की गणना 31 मई 2026 को प्रातः 9:00 बजे से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला केलांग के परीक्षा भवन में की जाएगी।
उपायुक्त ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-आर के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि तथा मतगणना दिवस तक शराब की बिक्री, वितरण एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए  गए हैं। यह प्रतिबंध होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैटरिंग हाउस, शराब की दुकानों तथा अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर भी लागू रहेगा।
आदेशों के अनुसार प्रतिबंध की अवधि निम्नानुसार रहेगी
प्रथम चरण में 24 मई 2026 सायं 3 बजे से 26 मई 2026 सायं 7 बजे तक तिन्दी, तिंगरेट, त्रिलोकनाथ, मूरिंग, नालडा, गोहरमा, रानिका, कारदंग, मूलिंग, दारचा, कोकसर तथा केलांग पंचायत क्षेत्र, दूसरे चरण में 26 मई 2026 सायं 3 बजे से 28 मई 2026 सायं 7 बजे तक सलग्रां, चिमरेट, उदयपुर, थिरोट, जुंडा, जोबरंग, वारपा, गौशल, गोंधला, कोलोंग, सिस्सू तथा यूरनाथ पंचायत क्षेत्र तथा तीसरे चरण में  28 मई 2026 सायं 3 बजे से 30 मई 2026 दोपहर 3 बजे तक मडग्रां, शकोली, किशोरी, जाहलमा, शांशा, मालंग, तांदी, खंगसर, बरबोग तथा शूलिंग पंचायत क्षेत्र हैं।
इसके अतिरिक्त पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों की मतगणना के दौरान 31 मई 2026 को केलांग में मतगणना परिणाम घोषित होने तक शराब की बिक्री एवं वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर छह माह तक के कारावास, दो हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान है। साथ ही अवैध रूप से रखी गई शराब अथवा अन्य मादक पदार्थों को जब्त भी किया जायेगा।

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