जिला परिषद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को देना होगा दैनिक खर्च का ब्यौरा 

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सुरभि न्यूज़
केलांग, 23 मई

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) एवं उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) कुनिका एकर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, परिणाम घोषित होने की तिथि तक अपने दैनिक चुनाव व्यय और अंतिम व्यय का लेखा-जोखा दाखिल करना अनिवार्य है। जिसके लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सुविधा के लिए, आयोग ने एनआईसी के सक्रिय सहयोग से चुनाव व्यय दाखिल करने और जमा करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन, उम्मीदवार व्यय रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की गई है, जो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sechimachal.hp.gov.in पर उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर चुनाव व्यय दाखिल करने और जमा करने के संबंध में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की मदद के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, लाहौल स्पीति ने प्रमोद सिंह (मो0 नo. 97797-33594), जेओए (आईटी), रोहित कुमार (मो0 नo. 86269-93890), कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रतिनियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले से संबंधित किसी भी पूछताछ/प्रश्न के लिए आलौकिक शर्मा (मो0 नo. 88945-18928) , और योगेश मेहता (मो0 नo. 85806-02040) को प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही बताया कि सीईआरएस आवेदन के माध्यम से चुनाव व्यय दाखिल करने और जमा करने के अलावा, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर-भीतर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास निर्धारित प्रपत्र पर ऐसे व्यय दाखिल करने होंगे।

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