सुरभि न्यूज़ ब्यूरो
केलंग 24 नवम्बर
जिला लाहौल स्पीति के केलांग में आयकर अधिकारी मण्डी द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता आयकर अधिकारी राम अवतार शर्मा ने की।
वेतन ओर टी.डी.एस के प्रति अधिकारियों के जिम्मेदारी पर जानकारी देते हुए कहा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के अनुसार डी.डी.ओ को स्त्रोत पर कर कटौती के लिए अधिकृत किया गया है।
उन्होंने कहा कि संवितरण से पूर्व आयकर की औसत दर पर टी.डी.एस. काटने की जिम्मेदारी डी.डी.ओ. की है। त्रैमासिक टी.डी.एस रिटन डी.डी.ओ. को 15 तारीख तक आई.टी विभाग में टी.डी.एस. जमा करना होगा। साथ ही समय पर सटेटमेंट फाईल और सही जानकारी भरने की सलाह देते हुए कहा कि टी.डी.एस के प्रावधानों के उलंधन पर ब्याज मुकदमा निवारण सम्बन्धित
जानकारी दी।
लाहौल स्पीति के सरकारी कर्मचारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में तैनात आपूर्ति एवं के संवितरण अधिकारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया।
आयकर अधिकारी मण्डी ने आयकर से सम्बन्धित एक पॉवर प्वाइंट प्रोजेक्शन के माध्य्म से अलग-अलग विभागों से आये लगभग 70 प्रतिभागियों को जानकारी दी। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने आयकर नवीनतम प्रावधानों की जानकारी हासिल की तथा मौके पर ही शंकाओं का भी निवारण किया ।
इस अवसर पर जिला लाहौल स्पीति केलंग के सभी विभागाध्यक्षो, स्कूल प्रधानाचार्य सहित कर्मचारियों ने भाग लिया।