अदालत ने 10 ग्राम चिट्टा के मामले में अभियुक्त को 4 साल का कठोर कारावास व 25000/- रुपये जुर्माने की सुनाई सजा

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सुरभि न्यूज़ ब्यूरो

शिमला, १५ जुलाई

अभियोजन के केस के अनुसार दिनांक 29/11/2019 को पुलिस पार्टी समय करीब 9.30 बजे रात गश्त व यातायात चेकिंग के लिए तारादेवी नजद टुटु वाईफिरकेशन NH-5 के लिए रवाना थे, उसी समय एक वोल्वो सरकारी बस चंडीगढ़ की तरफ से शिमला की तरफ आई। जिसे चेकिंग के लिये रोका गया। बस में सीट न0 17 पर बैठे नवयुवक से सफर करने का कारण पूछा गया जो कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका जिसने पूछताछ पर अपना नाम राहुल चौहान पुत्र स्व० सुरेन्द्र चौहान निवासी गांव व डा० हाटकोटी तै० जुब्बल जिला शिमला हि०प्र० व उम्र 23 साल बतलाया। राहुल चौहान ने अपनी गोद मे एक प्लास्टिक थैली सफेद रंग की पकड़ रखी थी। पुलिस ने प्लास्टिक थैली की तलाशी ली तो  प्लास्टिक थैली के अन्दर पॉलीथिन लिफाफा मे 10 ग्राम चिट्टा/हेरोइन पाया गया।

अभियुक्त राहुल चौहान के खिलाफ थाना बालुगंज में मुकदमा नम्बर 272/19 दिनांक 30/11/2019 पंजीकृत हुआ। पुलिस द्वारा सारी कार्यवाही मौका पर पूर्ण की गई और अभियुक्त के खिलाफ धारा 21 ND&PS Act मे मुकदमा दर्ज किया गया। केस के दौरान अभियुक्त राहुल चौहान के विरुद्ध अभियोजन द्वारा 9 गवाहों के बयान कोर्ट में कलमबद्ध करवाये गये। जिला न्यायवादी (वन) शिमला कपिल मोहन गौतम ने मामले की पैरवी की। की विशेष अदालत (वन) शिमला देवेन्द्र कुमार शर्मा ने आज दिनांक 15-7- 2024 को साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुए आरोपी राहुल चौहान को 4 साल का कठोर कारावास व 25000/- रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी राहुल चौहान को छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला सुनाया।

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