सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट का “स्वतः संज्ञान” भुंतर की महिला को पड़ा भारी, 1.73 करोड़ का हुआ जुर्माना

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सुरभि न्यूज़

कुल्लू, 07 दिसम्बर

हिमाचल हाई कोर्ट सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को लेकर लगातार सरकार को दिशा निर्देश देती आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अवैध कब्जों को पूरी तरह से हटाए जाने की कवायद फाइलों में ही धूल फांकती रहती है। लेकिन जिला के भुंतर तहसील के तहत हाथीथान की एक महिला सत्या देवी को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करना बुरी तरह से भारी पड़ा।

इस अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला निपटारे के लिए भुंतर तहसीलदार को भेजा था। जिस पर सुनवाई करते हुए महिला को एक करोड़ 73 लाख का जुर्माना हुआ है। इसके साथ ही अवैध निर्माण को हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

अगर महिला ने अवैध निर्माण को स्वयं नहीं हटाया तो प्रशासन अवैध निर्माण को हटाने का खर्च महिला से वसूल करेगा। फिलहाल अवैध कब्जे को लेकर हुए इस फैसले से भुंतर के अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है।

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