जिला कुल्लू के भुंतर में ढाबे, चिकन कॉर्नर और एक वाहन से बरामद की अवैध शराब

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सुरभि न्यूज़

भुंतर/ कुल्लू, 09 दिसंबर

जिला कुल्लू में अवैध शराब की बिक्री करने वाले के प्रति हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के तहत सख्त प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए, टीम एक्साइज कुल्लू ने भुंतर क्षेत्र में व्यापक जांच अभियान चलाया।

इस अभियान के दौरान, एक ढाबे, एक चिकन कॉर्नर और एक वाहन सहित विभिन्न स्थानों से अवैध शराब की बिक्री और कब्जे से संबंधित चार आबकारी मामले दर्ज किए गए।

सभी जब्त शराब की बोतलों पर “For sale in Himachal Pradesh only” अंकित था। इन मामलों में भुंतर के टीन शेड से रॉयल स्टैग (9 बोतलें), ऑल सीजन्स (7 बोतलें), ओल्ड मोंक (2 बोतलें), टुबर्ग बीयर (12 बोतलें) और वीआरवी संतरा (6 बोतलें) जब्त की गईं।

वार्ड नंबर 1, भुंतर के एक ढाबे में ऑल सीजन्स (4 बोतलें) और वैट 69 (1 बोतल, 375 ml), तथा जिया के एक चिकन कॉर्नर से मामले संख्या 3 में ऑल सीजन्स की 10 बोतलें जब्त की गईं।

एक अन्य मामले में, भुंतर में एक टाटा नैनो कार से गोल्फर शॉट (11 बोतलें), रॉयल स्टैग (5 बोतलें), ऑल सीजन्स (1 बोतल), ओल्ड मोंक रम (11 बोतलें) और वीआरवी संतरा (8 बोतलें) जब्त की गईं।

उपरोक्त सभी मामलों में पकड़ी गई शराब मौके पर जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में ले ली गई और आरोपियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

यह निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई एसटीईओ (आबकारी) फूल चंद राणा, एएसटीईओ (आबकारी) सुरेश कुमार शर्मा, एएसटीईओ बंजार सर्किल पंकज राणा, एएसटीईओ कुल्लू राकेश कुमार, कॉन्स्टेबल खीमा राम कौंडल, कॉन्स्टेबल अशोक कुमार और ड्राइवर सुरेश कुमार की टीम द्वारा की गई।

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