पर्यटक अब रोहतांग मार्ग पर राहनी नाला से तीन मोड़ों आगे तक वाहनों की कर सकेंगे आवाजाही

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सुरभि न्यूज़
कुल्लू, 17 मई
कुल्लू, जिला दण्डाधिकारी कुल्लू, अनुराग चंद्र शर्मा द्वारा रोहतांग मार्ग पर पर्यटक वाहनों की आवाजाही को लेकर संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत जनसुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार अब रोहतांग मार्ग पर पर्यटक वाहनों की आवाजाही किलोमीटर 46.35, अर्थात राहनी नाला से तीन मोड़ों आगे तक अनुमती होगी। इसके साथ ही अतिरिक्त अस्थायी पुलिस बैरियर को भी गुलाबा से स्थानांतरित कर KM 46.35 तक स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपमंडलाधिकारी मनाली द्वारा पुलिस विभाग एवं सीमा सड़क संगठन (BRO) के अधिकारियों के साथ किए गए संयुक्त निरीक्षण के उपरांत लिया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि KM 46.35 तक का मार्ग पर्यटक वाहनों की आवाजाही के लिए सुरक्षित एवं उपयुक्त है।
Pआदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वाहनों की संख्या एवं संचालन राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही नियंत्रित रहेगा।

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