पर्यटन नगरी मनाली में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध, नववर्ष पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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सुरभि न्यूज़
कुल्लू, 30 दिसंबर

जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली में नववर्ष के अवसर पर  पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। जिला दंडाधिकारी कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 28 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक मनाली क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी आदेश के अनुसार मनाली के मॉल रोड तथा इससे सटे बाजार क्षेत्रों में पुलिस थाना मनाली के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना के ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को हथियार रखने या साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नववर्ष समारोह के दौरान बढ़ती भीड़ के कारण कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि के दौरान आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने के लिये पुलिस अधीक्षक कुल्लू को कहा गया है। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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