Listen to this article
सुरभि न्यूज़
केलांग, 22 जनवरी
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में जिला में सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति प्रदान की गई है। कार्यवाहक उपायुक्त लाहौल एवं स्पीति कुनिका एकर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला लाहौल एवं स्पीति में राजस्व कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए सेवानिवृत्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा कानूनगो के पदों पर निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार पुनर्नियुक्ति की जाएगी। इसके अंतर्गत तहसीलदार का एक पद, नायब तहसीलदार का एक पद तथा कानूनगो का एक पद भरा जाना प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि इन पदों पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र एवं इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी अपने आवेदन आमंत्रित तिथि से दिनांक 31 जनवरी,2026 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पुनर्नियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों को मासिक मानदेय के रूप में तहसीलदार के पद हेतु 70,000 रुपयेए नायब तहसीलदार के पद हेतु 60,000 रुपये तथा कानूनगो के पद हेतु 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। कार्यवाहक उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आवेदन प्रक्रिया एवं नियुक्ति से संबंधित समस्त शर्तें विभागीय नियमों के अनुसार लागू होंगी।
उन्होंने योग्य एवं अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारियों से आग्रह किया कि वे समय रहते अपने आवेदन प्रस्तुत करेंए ताकि जनहित में राजस्व सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।













