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सुरभि न्यूज़
केलांग, 19 अप्रैल
राष्ट्रपति के प्रस्तावित लाहौल-स्पीति दौरे के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा, प्रोटोकॉल एवं कानून-व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी किरण भड़ाना द्वारा जारी आदेश क्रमांक 545 एवं 551 दिनांक 18 अप्रैल 2026 के तहत सिस्सू गांव, सिस्सू नर्सरी, सिस्सू हेलीपैड से अटल टनल नॉर्थ पोर्टल तक के पूरे क्षेत्र को 19 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक ‘नो अनमैन्ड एरियल व्हीकल ज़ोन’ घोषित किया गया है।
जारी आदेशों के अनुसार इस अवधि में ड्रोन, अन्य अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV), रिमोट पायलटेड एरियल सिस्टम (RPAS), पैराग्लाइडिंग तथा अन्य सभी प्रकार की हवाई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इसके साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में संचालित सभी पर्यटन एवं साहसिक गतिविधियां जैसे ज़िप लाइन, बोटिंग तथा अन्य संबंधित व्यावसायिक संचालन भी 19 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक स्थगित रहेंगे। सभी विक्रेताओं, ऑपरेटरों एवं संबंधित संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 20 अप्रैल 2026 तक अपने-अपने स्थल खाली कर दें और सभी गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
जिला प्रशासन, पुलिस,वन विभाग एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूरे क्षेत्र में सतत निगरानी रखी जा रही है। यातायात, भीड़ प्रबंधन और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, ताकि राष्ट्रपति दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा या व्यवधान न हो। प्रशासन ने स्थानीय जनता, पर्यटकों एवं संबंधित सभी पक्षों से अपील की है कि वे जारी आदेशों का पूर्ण पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।










