कुल्लू जिला में पंचायत चुनावों के दृष्टिगत हथियारों को ले जाने और प्रदर्शन पर पूर्ण पाबंदी 

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सुरभि न्यूज़
कुल्लू, 2 मई
हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिला कुल्लू में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिला दण्डाधिकारी कुल्लू, अनुराग चंद्र शर्मा ने हथियारों आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार, मतदान 26, 28 और 30 मई 2026 को निर्धारित किया गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा रैलियां, जुलूस और प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं, जिससे शांति भंग होने और हथियारों के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जिला के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने हथियार और गोला-बारूद तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं। संबंधित पुलिस स्टेशन जमा किए गए हथियारों की उचित रसीद प्रदान करेंगे और उन्हें सुरक्षित  रखेंगे। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और परिणामों की घोषणा के बाद ये हथियार लाइसेंस धारकों को वापस कर दिए जाएंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, होमगार्ड और कानून व्यवस्था बनाए रखने या चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकृत सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

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