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सुरभि न्यूज़
केलांग, 7 मई
जिला लाहौल-स्पीति में पंचायती राज चुनाव-2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित संचालन को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त किरण भड़ाना ने विकास खंड लाहौल के लिए हथियारों के संबंध में आदेश जारी किया है।
जिसके अनुसार आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विकास खंड लाहौल की सीमा के भीतर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को आग्नेय शस्त्र या अन्य घातक हथियार रखने अथवा लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
आदेश के अनुसार, सभी लाइसेंसधारक शस्त्र धारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद तुरंत निकटतम पुलिस थाना या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
यह आदेश पंचायती राज चुनाव-2026 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और चुनाव को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करवाने में सहयोग दें।










