खाद्य व्यवसाय संचालक कों विना लाइसेंस के 10 लाख तथा विना पंजीकरण के 2 लाख रुपय तक हो सकता है जुर्माना

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सुरभि न्यूज़

परस राम भारती, बंजार

भरतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के तत्वावधान में बंजार खंड विकास कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में खाद्य सुरक्षा लाइसेंस एवं पंजीकरण शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में खाद्य व्यवसायियों ने भाग लिया और इसका भरपूर लाभ उठाया।

कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. सतप्रकाश कत्याल विशेष रूप से उपस्थित रहे। बंजार व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों ने इनका स्वागत किया।

इस शिविर का आयोजन सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा जिला कुल्लू अनिल शर्मा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी खीम सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर में उपस्थित व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया सरल भाषा में समझाई गई। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नियमों की भी विस्तृत से जानकारी दी गई।

शिविर में बंजार क्षेत्र के कई खाद्य व्यवसायियों ने भाग लिया, जिनमें होटल, ढाबा, कैफे और भोजनालय संचालक, होमस्टे, रिसोर्ट और कैंप साइट संचालक, मिठाई, मांस और चिकन विक्रेता शामिल रहे। व्यापारियों ने अपनी समस्याएं और सवाल अधिकारियों के सामने रखे, जिनका मौके पर समाधान किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि नए कानून के अनुसार हर खाद्य व्यवसाय संचालक के लिए लाइसेंस और पंजीकरण अनिवार्य है। इन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के 10 लाख तक और बिना पंजीकरण के 2 लाख रुपय तक जुर्माना हो सकता है। इसी प्रकार यदि किसी उपभोक्ता को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता या मिलावट पर शिकायत हो, तो वह मुख्यमंत्री सेवा संकल्प नंबर 1100 पर या अन्य माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।

इस अवसर पर राज्य अध्यक्ष डॉ. सतप्रकाश कत्याल ने कहा कि कुल्लू दौरे के दौरान उन्होंने बंजार क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि यहां पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने की जरूरत है और लोगों को भविष्य की आपदाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बंजार क्षेत्र में खाद्य वस्तुओं का समय पर भंडारण किया जाएगा और सरकारी राशन की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।

कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने शिविर को बहुत उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताया। बड़ी संख्या में व्यापारियों की भागीदारी से यह साफ हुआ कि क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी व्यवसायियों से अपील की कि वे समय पर अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवाएं और नियमों का पालन करें, ताकि आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके।

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