जिला लाहौल स्पीति में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन–2026 हेतु आरक्षण एवं रोस्टर अधिसूचनाएं जारी  

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सुरभि न्यूज़
केलांग, 09 अप्रैल
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त, लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि पूर्व में जारी अधिसूचनाओं का आंशिक संशोधन करते हुए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन–2026 के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की संबंधित धाराओं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 एवं 2025 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला लाहौल-स्पीति में पंचायत समिति अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य तथा ग्राम पंचायत प्रधान पदों के आरक्षण एवं रोस्टर का निर्धारण अधिसूचित किया गया है।
उक्त आरक्षण का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा रोस्टर प्रणाली के अनुरूप किया गया है, जिसमें विभिन्न वर्गों—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं सामान्य वर्ग—को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है जिसमे
जिला लाहौल-स्पीति की पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है जिसमें पंचायत समिति लाहौल – अनुसूचित जनजाति एवं पंचायत समिति स्पीति – अनुसूचित जनजाति (महिला) के लिए अधिसूचित किया है।
इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य पदों का आरक्षण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 89(4) तथा संबंधित नियमों के अंतर्गत जिला परिषद लाहौल-स्पीति के वार्डों का आरक्षण निम्न विवरणानुसार अधिसूचित किया जाता है।
ज़िला परिषद् के कुल 10 वार्डों के सदस्य पदों पर विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण निम्नानुसार घोषित किया गया है:-
• वार्ड संख्या 1 (उदयपुर): अनुसूचित जनजाति (महिला)
• वार्ड संख्या 2 (त्रिलोकीनाथ): अनुसूचित जनजाति
• वार्ड संख्या 3 (जाहलमा): अनुसूचित जनजाति (महिला)
• वार्ड संख्या 4 (वारपा): अनुसूचित जनजाति
• वार्ड संख्या 5 (केलांग ): अनुसूचित जाति(महिला)
• वार्ड संख्या 6 (सिस्सू): अनारक्षित
• वार्ड संख्या 7 (कोलोंग ): अनुसूचित जनजाति
• वार्ड संख्या 8 (लोसर): अनुसूचित जनजाति (महिला)
• वार्ड संख्या 9 (काजा): अनुसूचित जनजाति (महिला)
• वार्ड संख्या 10 (सगनम): अनुसूचित जनजाति
यह आरक्षण अधिनियम की धारा 89(4) तथा संबंधित नियमों के अनुरूप है। अधिसूचना संख्या पीसीएन-एलएसपी-आरक्षण/ 2025-120-179, दिनांक 06 अप्रैल 2026 को जारी की गई है।
विकास खंड लाहौल की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण निम्न प्रकार से है ।
1.तिंदी – अनुसूचित जनजाति (महिला)
2.उदयपुर – अनुसूचित जनजाति
3.चिमरेट – अनुसूचित जनजाति (महिला)
4.तिंगरेट– अनुसूचित जनजाति (महिला)
5.शकोली – अनुसूचित जनजाति (महिला)
6.त्रिलोकीनाथ – अनुसूचित जनजाति (महिला)
7.थिरोट– अनुसूचित जनजाति
8.मुरिंग – अनुसूचित जनजाति
9.नालडा – अनुसूचित जनजाति (महिला)
10.जाहलमा – अनुसूचित जनजाति
11.गोहरमा– अनुसूचित जनजाति (महिला)
12.जोबरंग– अनुसूचित जनजाति (महिला)
13.शांशा – अनुसूचित जनजाति
14.रानिका – अनुसूचित जनजाति (महिला)
15.वारपा – अनुसूचित जनजाति
16.तांदी – अनुसूचित जनजाति
17.मालंग – अनुसूचित जनजाति (महिला)
18.गोशाल – अनुसूचित जनजाति
19.मूलिंग– अनुसूचित जनजाति (महिला)
20. गोंधला – अनुसूचित जनजाति
21.खंगसर – अनुसूचित जनजाति (महिला)
22.शूलिंग– अनुसूचित जनजाति
23.सिस्सू–अनुसूचित जनजाति
24.कोकसर – अनुसूचित जनजाति
25.कारदांग – अनुसूचित जनजाति (महिला)
26.बरबोग – अनुसूचित जनजाति (महिला)
27.कोलोंग – अनुसूचित जनजाति (महिला)
28.दारचा – अनुसूचित जनजाति
29.युरनाथ – अनुसूचित जनजाति
30.केलांग – अनुसूचित जनजाति
31.सालग्रां-अनुसूचित जनजाति (महिला)
32.जुण्डा – अनुसूचित जनजाति
33.मडग्रां – अनुसूचित जनजाति (महिला)
34.किशोरी – अनुसूचित जनजाति
विकास खंड स्पीति की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण (2026)
1.हल – अनुसूचित जनजाति (महिला)
2.डंखर – अनुसूचित जनजाति (महिला)
3.कुंगरी–अनुसूचित जनजाति (महिला)
4.ताबो – अनुसूचित जनजाति
5.काजा –  अनुसूचित जनजाति
6.ग्यू –      अनुसूचित जनजाति
7.किब्बर –  अनुसूचित जनजाति
8.लोसर –  अनुसूचित जनजाति ( महिला)
9.खुरिक–  अनुसूचित जनजाति
10.लांगचा –  अनुसूचित जनजाति
11.डेमुल- अनुसूचित जनजाति
12.लालुंग –  अनुसूचित जनजाति (महिला)
13.लारा –  अनुसूचित जनजाति ( महिला)
14.सगनम – अनुसूचित जनजाति (महिला)
उपायुक्त ने बताया कि यह आरक्षण सूची राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली के अनुसार तैयार की गई है तथा आगामी पंचायत चुनाव इसी के आधार पर संपन्न करवाए जाएंगे।

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